सुबह 6 से रात 9 बजे तक मिलेगा खाद्यान्न, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा लाभ
बदायूं। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह मई 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 24 अप्रैल से 8 मई 2026 तक कराया जाएगा।
निर्धारित अवधि में उचित दर की दुकानों से सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थी आसानी से खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि निर्धारित तिथियों में अपनी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर योजना का लाभ उठाएं।
Budaun Amarprabhat