पुलिस की सशक्त पैरवी रंग लाई, कोर्ट ने लगाया 40 हजार का जुर्माना भी
संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूं
जनपद बदायूं में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी बाल अपचारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना कादरचौक में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा संख्या 15/2018 से जुड़ा है, जिसमें धारा 376 भादवि व पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत इस केस को चिन्हित कर मॉनिटरिंग सेल बदायूं और अभियोजन विभाग के समन्वय से समयबद्ध तरीके से पैरवी की गई। पैरोकार हेड कांस्टेबल सुमित कुमार और कांस्टेबल सतेंद्र ने न्यायालय में मजबूत पक्ष रखा, जिससे अभियोजन की कार्यवाही प्रभावी रही।
गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट, बदायूं ने सुनवाई पूरी करते हुए दोषी बाल अपचारी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
इस मामले में विवेचक उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह, पैरोकार सुमित कुमार, सतेंद्र और लोक अभियोजक अमौल जौहरी की भूमिका को सराहनीय बताया गया है। पुलिस अधिकारियों ने इसे अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है।
Budaun Amarprabhat