बदायूं पुलिस की मजबूत पैरवी रंग लाई, कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना
संवाददाता: गोविंद देवल
बदायूं। लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 17 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना कादरचौक में वर्ष 2009 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है, जिसमें रमजानपुर निवासी जमील को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया और प्रभावी पैरवी की।
पुलिस- अभियोजन की मजबूत तालमेल से मिली सफलता
विवेचक उप निरीक्षक ए.एस. सैफी ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग के समन्वय से केस की नियमित निगरानी की गई। पैरोकार आरक्षी शिवम कुमार और लोक अभियोजक सुभाष चंद्र शर्मा ने कोर्ट में सशक्त पक्ष रखा।
जुर्माना न देने पर बढ़ेगी सजा
एडीजे-06 कोर्ट, बदायूं ने आरोपी को 2 वर्ष की सजा के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में इसी तरह तेजी से कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।
Budaun Amarprabhat