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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले दोषी को 5 वर्ष की सजा

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

संवाददाता : गोविंद देवल
बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार थाना कुंवरगांव में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमा संख्या 137/24 के तहत अभियुक्त हाकिम पुत्र महेंद्रपाल निवासी ग्राम चकोलर, थाना कुंवरगांव के विरुद्ध नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं पोक्सो एक्ट से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के पर्यवेक्षण में इस मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। मॉनीटरिंग सेल एवं पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट, बदायूं ने अभियुक्त हाकिम को दोषी करार देते हुए धारा 363, 354 भादवि एवं 9/10 पोक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह तथा लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा (एडीजीसी) के योगदान की सराहना की गई है।


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