बदायूं। जनपद में नियमों के विपरीत संचालित जिम और स्विमिंग पूल की जांच कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी अवनीश राय ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार संचालित जिम और स्विमिंग पूल से शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रतिवर्ष 15 हजार रुपये शुल्क वसूल किया जाएगा।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खेलकूद एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक हुई। बैठक में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिला क्रीड़ाधिकारी अमित रिछारिया समेत संबंधित अधिकारी और गेम ट्रेनर मौजूद रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिम और स्विमिंग पूल की जांच के लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में पुलिस और स्थानीय निकाय के अधिकारी भी शामिल होंगे। समिति द्वारा ऐसे जिम और स्विमिंग पूल की जांच की जाएगी, जो निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं। जांच के बाद आवश्यकतानुसार नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों को बंद कराया जाएगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिला क्रीड़ाधिकारी को जिला स्तर पर वृहद खेलकूद कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही स्टेडियम में प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर लाइट लगवाने के निर्देश भी दिए।
संवाददाता गोविन्द देवल
Budaun Amarprabhat