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गांधी जयंती पर विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी दी

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बदायूं। गांधी जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत 25 सितंबर से एक अक्टूबर तक प्रथम चरण तथा दो अक्टूबर को द्वितीय चरण में कार्यक्रम हुए।

जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक संगल की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों और पराविधिक स्वयंसेवकों की पॉक्सो अधिनियम पर आधारित प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में जनपद न्यायाधीश विवेक संगल ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, व्यक्तिगत सुरक्षा, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान तथा किसी अनुचित घटना की जानकारी विश्वसनीय अभिभावक या शिक्षक को देने के संबंध में जानकारी दी। प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित रस्तोगी ने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया तथा बालिकाओं को शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।

जिले के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों ने भी विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, बाल सुरक्षा, इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा अश्लील सामग्री से दूरी बनाए रखने के प्रति जागरूक किया। कई विद्यालयों में चित्रकारी प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और पराविधिक स्वयंसेवक मौजूद रहे।


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