> *पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट करने वाले 04 अभि0गण को 03-03 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को कुल 7000-7000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2018 धारा 323/324/504/427 भादवि व तथा 3(1)द एससी/एसटी एक्ट बनाम 1- राजपाल पुत्र बाबूराम 2- बालकराम पुत्र बाबूराम 3- जगदीश पुत्र बाबूराम 4- लखपत पुत्र बाबूराम निवासीगण ग्राम चन्दपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री मुन्नालाल द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0 का0 जे0 पी0 सिंह थाना बिसौली द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 06.08.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजपाल,बालकराम,जगदीश व लखपत को धारा 324/34 भादवि के अपराध में 03-03 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 2000-2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजपाल,बालकराम,जगदीश व लखपत को धारा 323/34 भादवि के अपराध में 03-03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया । दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजपाल,बालकराम,जगदीश व लखपत को धारा 472 भादवि के अपराध में 01-01 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 5000-5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजपाल,बालकराम,जगदीश व लखपत को धारा 504 भादवि के अपराध में 06-06 माह के कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 3(1)द एससी/एसटी एक्ट में दोष मुक्त किया गया है। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0 का0 जे0 पी0 सिंह थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार तथा एश्वर्य कुमार राजपुत एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री मुन्ना लाल का योगदान सराहनीय रहा।
Budaun Amarprabhat