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राष्ट्रीय कृषि विकास (खेत तालाब) योजना के अन्तर्गत तालाब खुदवाने का सुनहरा मौका

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राष्ट्रीय कृषि विकास (खेत तालाब) योजना के अन्तर्गत तालाब खुदवाने का सुनहरा मौका
बदायूँ : भूमि संरक्षण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास(खेत तालाब) योजना के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थी जिन्होंने विगत 7 वर्षों में उद्यान विभाग/कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंकलर सेट) की स्थापना कराई हो एवं वर्तमान अवस्था में चालू हालत में हो, के लिए कुल बुकिंग का 40 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए है, शेष 60 प्रतिशत स्थान आरक्षित ऐसे कृषकों के लिए है, जो त्रिपक्षीय अनुबंध कराकर उद्यान विभाग के माध्यम से स्प्रिंकलर सेट की स्थापना कराएंगे। जनपद बदायूँ की दोनों योजनाओं के अन्तर्गत कुल-54 तालाबों का लक्ष्य निर्धारित है।
लाभार्थी कृषक कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर, लघु तालाब (22मी0 बाई 20मी0 बाई 3मी०) जिसकी कुल लागत 1.05 लाख रू० विभिन्न मदों के माध्यम से आती है, उस पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 52500 रू० की अनुदानित धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाने का प्रावधान है। वह अपनी बुकिंग agridarshan.up.gov.in पर प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर कर सकते है, लाभार्थी को 1000 रू० टोकन मनी के रूप में यू०पी०आई० के माध्यम से या यूनियन बैंक खाते में जमा करनी होती है। अभिलेखीय औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए लाभार्थी के द्वारा स्वंय तालाब खुदाई एवं पक्के इनलेट का कार्य किया जाता है, तालाब खुदाई के उपरांत प्रथम किस्त 39375 रु० तथा पक्का इनलेट बनाने के उपरांत दूसरी किस्त 13125 रू० सीधे लाभार्थी के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से भेजी जाती है। लाभार्थी द्वारा खुदाई न करने की स्थिति में टोकन मनी 1000 रु० जब्त हो जाएगी तथा तालाब खुदाई के उपरांत टोकन मनी की धनराशि को वापस किए जाने का प्रावधान है। तालाब खुदवाने वाले लाभार्थी के लिए पम्पसेट दिए जाने का प्रावधान है जिस पर मुख्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु० 15000 की धनराशि का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। ऐसे कृषक जो निश्चित आकार के अतिरिक्त आकार का तालाब खुदवाना चाहते है, के लिए अधिकतम रू0 2.0 लाख की धनराशि का मनरेगा दरों पर मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार भुगतान किया जाएगा। तालाब की बुकिंग हेतु पोर्टल 02 जून 2025 से सक्रिय हो गया है। इच्छुक लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकते है। अधिक जानकारी के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी मनोज रावत से मो0नं0 9818287442, 9807777933 पर संपर्क कर सकते हैं।
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