Breaking News

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Spread the love

संवाददाता: गोविंद देवल | बदायूं
थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 411/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है। यह मामला आशाराम पुत्र धनपाल निवासी ग्राम करगैना, थाना सुभाषनगर, जनपद बरेली से संबंधित था।
मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित किया गया। अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं एवं पैरोकार कांस्टेबल संजीव कुमार द्वारा समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी कराई गई।
माननीय न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूं में सशक्त पैरवी के उपरांत सोमवार दिनांक 02 फरवरी 2026 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त आशाराम को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में पैरोकार कांस्टेबल संजीव कुमार, लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह तथा तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र का योगदान सराहनीय रहा। पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन की एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।


Spread the love

About Govind Deval

Check Also

वनबेहटा शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिन, श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुना

Spread the loveबिल्सी | संवाददाता गोविंद देवल तहसील क्षेत्र के ग्राम वनबेहटा स्थित शिव मंदिर …

error: Content is protected !!