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मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम संशोधित, 6 मार्च तक दावे-आपत्तियां

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बदायूँ | संवाददाता: गोविंद देवल
जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के 5 फरवरी 2026 के पत्र के क्रम में यह संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर किया जा रहा है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 6 जनवरी 2026 से बढ़ाकर अब 6 मार्च 2026 तक कर दी गई है। इसी अवधि में सूचना जारी करना, सुनवाई, सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे-आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जो 27 मार्च 2026 तक चलेगा।
निर्वाचक नामावलियों के स्वास्थ्य मानकों की जांच कर अंतिम प्रकाशन की अनुमति आयोग से 3 अप्रैल 2026 तक प्राप्त की जाएगी। इसके पश्चात जिले की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रपत्र-6, नाम अपमर्जन के लिए प्रपत्र-7 तथा प्रविष्टियों में शुद्धि, पता परिवर्तन या डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए प्रपत्र-8 निर्धारित घोषणा पत्रों के साथ 6 मार्च 2026 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, बीएलओ अथवा निर्धारित केंद्रों पर किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि वे सभी नागरिक पात्र होंगे जिन्होंने अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है या इस तिथि तक पूर्ण कर लेंगे। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथियों के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं से भी फार्म-6 प्राप्त कर उनके नाम नियमानुसार मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं और इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएं।


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