बदायूं | पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश पर संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के पर्यवेक्षण में प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं में कुल 90-90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
थाना सिविल लाइंस पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0678/2018 धारा 394/302/34/411/120बी/201 भादवि में अभियुक्त शिवम मौर्या पुत्र राधेश्याम मौर्या, दिलीप मौर्या पुत्र रामकिशोर एवं सोनू मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य निवासीगण खेड़ा बुर्जुग, थाना सिविल लाइंस, जनपद बदायूं के विरुद्ध विवेचना उपनिरीक्षक श्री अनिल कुमार द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इस अभियोग को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए मॉनिटरिंग सेल जनपद बदायूं तथा पैरोकार कांस्टेबल संजीव कुमार, थाना सिविल लाइंस द्वारा विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0) बदायूं की अदालत में सशक्त पैरवी की गई।
दिनांक 11.02.2026 को माननीय न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302/34 एवं 120बी/302 भादवि में आजीवन कारावास तथा धारा 394 व 120बी/394 में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 201 व 411 भादवि में 3-3 वर्ष का कारावास दिया गया। सभी धाराओं में अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल संजीव कुमार, लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा (एडीजीसी) तथा विवेचक उपनिरीक्षक अनिल कुमार का योगदान सराहनीय रहा।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
Budaun Amarprabhat