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नियमों, अधिकारों को ताक में रख सफाई कर्मियों के किए ट्रांसफर

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विकास खण्ड म्याऊं के एडीओ पंचायत स्वयं को समझते हैं डीपीआरओ

बदायूं। सहायक विकास अधिकारी पंचायत को किसी भी कर्मी के स्थानांतरण की मात्र संस्तुति का करने का अधिकार है, लेकिन विकास खण्ड म्याऊं के सहायक विकास अधिकारी पंचायत स्वयं को डीपीआरओ समझते हैं और इसी आधार पर उन्होंने विकास खण्ड म्याऊं के 10 सफाई कर्मियों के स्थानांतरण का आदेश स्वयं के हस्ताक्षरों से जारी कर दिया।
जानकारी के अनुसार सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने पत्रांक 301 व 302 दिनांक 30 सितम्बर 2024 के आदेशानुसार सफाई कर्मी रामबाबू को नौगवां नसीरनगर से गौंतरा पट्टी भौनी, फूलश्री को गौंतरापट्टी भौनी से नौगवां नसीरनगर, भूपराम को गौंतरा पट्टी भौनी से नौगवां नसीरनगर, बलवीर को भुड़िया से बझेड़ा, राजीव श्रीवास्तव को गूरा बरेला से कैली, अंजेश को कैली से गूरा बरेला, ओमपाल को भुड़िया से चंगासी, श्यामपाल को चंगासी से भुड़िया, सर्वेश कुमार को अस्धरमई से मौजमपुर व राकेश को मौजमपुर से अस्धरमई स्थानांतरित कर दिया है। जबकि स्थानांतरण के मामले में स्पष्ट शासनादेश है कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत मात्र स्थानांतरण हेतु अपनी संस्तुति जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं।
मनमाने तरीके से बिना अधिकार के सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किए गए स्थानांतरण की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है।
इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी यावर अब्बास से वार्ता करने के लिए उनसे सम्पर्क किया गया तो उन्होंने फोन काट दिया।


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