अदालत, आपसी समझौते से निपटेंगे कई प्रकार के मामले
बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कोमल श्रीवास्तव ने बताया कि 14 मार्च 2026 को पूर्वान्ह 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक संगल की अध्यक्षता में आयोजित होगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकार आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अपने विवादों का निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। लोक अदालत में सिविल प्रकृति के मामलों के निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है। साथ ही लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती और इसकी प्रक्रिया सरल व सहज होती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, आपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा विद्युत, जलकर, दूरसंचार बिल विवाद, एनआई एक्ट के मामले, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना से जुड़े विवाद तथा ऐसे मामले जो अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं, उन्हें भी प्री-लिटिगेशन स्तर पर लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जा सकता है।
प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवादों का शीघ्र और सरल निस्तारण
Budaun Amarprabhat