बदायूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में 14 मार्च 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं Vivek Singhal की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव Komal Srivastava ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकार आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अपने विवादों का निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं होता है तथा सिविल प्रकृति के लंबित मामलों में निस्तारण होने पर न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया सरल, सुलभ और आपसी समझौते पर आधारित होती है तथा इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, आपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, विद्युत, जलकर और दूरसंचार बिल विवाद सहित अन्य प्री-लिटीगेशन मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के सभी वादकारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने विवादों का निस्तारण कराएं और इस आयोजन को सफल बनाएं।
Budaun Amarprabhat