संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूँ
बदायूँ। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज वोट प्रलोभन और कोविड नियम उल्लंघन के चर्चित मामले में स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने धर्मेंद्र यादव समेत सभी नामजद आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।
बताया जाता है कि करीब चार साल पहले तत्कालीन एसडीएम सदर सुख लाल द्वारा सपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक बैठक को लेकर 28-30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि बैठक के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया गया।
इस मामले की सुनवाई लंबे समय से एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाते हुए सभी आरोपियों को राहत दे दी गई।
इस मामले में हाजी रईस अहमद, फखरे अहमद शोबी, रवीन्द्र सिंह, सतीश चंद्र वैश्य, विनोद कुमार राठौर, राजीव कुमार सिंह, फूलबानो, शैलेन्द्र कुमार सिंह, बीरेंद्र सिंह, बचन सिंह, रामबलराम, ब्रजलाल शाक्य, अजमत अली समेत अन्य लोग भी नामजद थे, जिन्हें अदालत ने क्लीन चिट दी है।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। इस फैसले के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया।
Budaun Amarprabhat