संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूँ
बदायूँ। वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर शासन ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि अब पेंशन के आवेदन, स्वीकृति और वितरण की पूरी प्रक्रिया इंटरनेट आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।
उन्होंने बताया कि शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए लाभार्थियों की आयु निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन करते समय निर्धारित प्रारूप के सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा।
अब आवेदक को अपनी आयु के प्रमाण के रूप में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों के अनुसार लाभार्थियों की आयु का सत्यापन करते हुए आवश्यक अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध तरीके से पेंशन का लाभ मिल सके।
Budaun Amarprabhat