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मासूम से दरिंदगी का मिला इंसाफ: दोषी को 10 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मजबूत पैरवी से कोर्ट का कड़ा फैसला, पीड़िता को मिलेगी पूरी जुर्माना राशि

संवाददाता: गोविंद देवल

बदायूं। जनपद में चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक अहम मामले में पुलिस और अभियोजन की सशक्त पैरवी रंग लाई। 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना अलापुर क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमे में आरोपी दिनेश उर्फ प्रधान निवासी म्याऊं के खिलाफ धारा 376AB भादवि और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। विवेचना पूरी कर उप निरीक्षक धनंजय पांडेय ने आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की अदालत में प्रस्तुत किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में इस केस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार आरक्षी विनय कुमार की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
इस मामले में विवेचक धनंजय पांडेय, पैरोकार विनय कुमार और लोक अभियोजक अमौल जौहरी की भूमिका सराहनीय रही।


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