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हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

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हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा

संवाददाता : गोविंद देवल

बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना अलापुर में दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार थाना अलापुर पर वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा संख्या 242/21 धारा 302/34/504 भादवि में अभियुक्त अनिल पुत्र प्रताप सिंह तथा हरीश चन्द्र पुत्र अभिलाष निवासी ग्राम कीड़ा गुजुर थाना अलापुर के विरुद्ध विवेचना की गई थी। मामले की विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश गौतम द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकरण को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग के समन्वय से मॉनीटरिंग सेल एवं पैरोकार कांस्टेबल विनय शर्मा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूं की अदालत ने मंगलवार को दोनों अभियुक्तों को धारा 302/34 भादवि के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 504 भादवि में एक-एक वर्ष के कारावास तथा एक-एक हजार रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विनय शर्मा, विवेचक निरीक्षक ओमप्रकाश गौतम तथा लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता एडीजीसी के कार्य की सराहना की गई।


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