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आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष की सजा

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

संवाददाता : गोविंद देवल

बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस को एक और सफलता मिली है। थाना अलापुर में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जानकारी के अनुसार थाना अलापुर पर वर्ष 2021 में मुकदमा संख्या 263/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत हरीश चन्द्र पुत्र अभिलाष निवासी ग्राम कीड़ा गुजुर थाना अलापुर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश गौतम द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं एवं पैरोकार कांस्टेबल विनय शर्मा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूं की अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त हरीश चन्द्र को दोषी मानते हुए धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दो वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विनय शर्मा, विवेचक निरीक्षक ओमप्रकाश गौतम तथा लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता एडीजीसी के कार्य की सराहना की गई।


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