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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल का सश्रम कारावास

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया फैसला

बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में वर्ष 2010 में मुकदमा अपराध संख्या 2182/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत जीशान पुत्र अलीशान, निवासी मोहल्ला नई सराय, थाना कोतवाली बदायूं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना तत्कालीन थाना बिनावर प्रभारी देवराज सिंह राठी ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित कर पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय के साथ पैरवी की गई। मॉनीटरिंग सेल और पैरोकार कांस्टेबल प्रमोद कुमार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

बुधवार 9 सितंबर 2026 को एडीजे गैंगस्टर कोर्ट, बदायूं ने मामले में अभियुक्त जीशान को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस ने बताया कि मामले की पैरवी में पैरोकार कांस्टेबल प्रमोद कुमार, विवेचक देवराज सिंह राठी और लोक अभियोजक दिलीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा।


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