**चाइल्ड हेल्पलाइन बदायूं एवं थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने बालिका को बाल विवाह की भेंट चढ़ने से बचाया **
आज दिनांक 16-04-2025 को चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना उसहैत जनपद बदायूं के अंतर्गत एक ग्राम में बालिका का बाल विवाह हो रहा है जिसमें एक विवाह की दिनांक 28/04/2025 को होना प्रस्तावित है जिसकी सूचना मिलने के उपरांत चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी जिसमे उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभय कुमार जी के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा, श्री उपदेश कुमार थाना प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उपनिरीक्षक थाना उसहैत दुरेश चंद्र, आरक्षी रवि कुमार, विक्की वर्मा, सपना एवं संजीव कुमार गांव में मौके पर पहुंचे और बालिका व उसके परिवार से मिले तथा बालिका के आयु के साक्ष्य मांगे जिसमे साक्ष्यों के अनुसार 16 वर्ष के लगभग निकलीं, परिवार के अनुसार भी लड़की की आयु 16वर्ष के लगभग थी, जिसके बाद लड़की के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया व बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते है तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी । लड़की के पिता ने प्रभारी निरीक्षक की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष का ना हो जाएगा तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए तथा लड़की को बाल कल्याण समिति बदायू के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि गत वर्ष 27 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 2 बाल विवाहों को रोक जा चुका है तथा जनपद में इतने ज्यादा बाल विवाह होना चिंता का विषय है। इस मौके पर पुरुषोत्तम शर्मा, ग्राम प्रधान शिवरानी एवं प्रधान पति शेरसिंह आदि उपस्थित रहे।
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