*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले 05 अभि0गण को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 50000-50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 140/2022 धारा 147/148/149/325/302 भादवि बनाम 1-चमन सिंह 2- नवाब सिंह पुत्रगण सुखलाल 3- कृष्णपाल पुत्र नवाब 4- जगपाल पुत्र नबाव सिंह निवासीगण वार्ड-04 सखानू थाना अलापुर जनपद बदायूँ 5- जगवीर पुत्र भूरा मिजा जी निवासी ग्राम जगत थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश यादव थाना अलापुर द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29.05.2025 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण चमन सिंह,नबाव,जगपाल,कृष्णपाल व जगवीर उपरोक्त को धारा 147 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा 148 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा 149 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 325 भादवि में प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा धारा 302/149 भादवि के आरोप में प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 50000-50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश यादव थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता (ए0ए0डी0जी0सी) एवं विवेचक निरीक्षक श्री संजय सिंह का योगदान सराहनीय रहा।