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दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 40000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 40000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2019 धारा 363/376(3) भादवि तथा 3/4 पॉक्सों एक्ट बनाम सुखवीर पुत्र सुरमुख निवासी ग्राम महलोली थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री राज सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 02.06.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सुखवीर को धारा 376(1) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 40000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अधिरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी । दोषसिद्ध अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचक उप निरीक्षक राज सिंह का योगदान सराहनीय रहा।


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