बदायूं, 8 सितंबर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद मारपीट के मामले में अदालत ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना उझानी में वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। मामले में चिकटिया निवासी नरेश यादव, सुखपाल, जुगल किशोर और प्रेमचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय डीजे कोर्ट, बदायूं ने चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए धारा 323/34 आईपीसी में एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 325/34 आईपीसी में तीन-तीन वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 आईपीसी में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड जमा नहीं करने पर संबंधित धाराओं में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
अभियोजन की कार्रवाई में पैरोकार कांस्टेबल पिन्टू शर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक वीर सिंह और लोक अभियोजक विवेक संगल का योगदान रहा।
Budaun Amarprabhat