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आजीवन कारावास की सजा तथा कुल 60,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा कुल 60,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1119/2015 धारा 302/201 भादवि बनाम नरेन्द्र पुत्र सुखराम निवासी ग्राम बसियानी थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री अजीत प्रताप द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश यादव थाना अलापुर द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03.06.2025 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 50,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । धारा 201 भादवि के अपराध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश यादव थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता एवं विवेचक निरीक्षक अजीत प्रताप का योगदान सराहनीय रहा।


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