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10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा कुल 34000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा कुल 34000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2013 धारा 363/366/376 भादवि तथा 3/4 पॉक्सों एक्ट बनाम ओमपाल पुत्र अनोखेलाल मौर्य निवासी नागर पुखरां थाना उघैती जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सन्नी पवांर थाना उघैती द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सों 03,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03.06.2025 को माननीय न्यायालय पॉक्सों 03,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त ओमपाल उपरोक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । धारा 366 भादवि के अपराध में 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। धारा ¾ पॉक्सों एक्ट के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास भोगेगा। अर्थदण्ड की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को उसकी डॉक्टरी चिकित्सा,मानसिक आधात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु नियमानुसार प्रदत्त किया जाएगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सन्नी पवांर थाना उघैती तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती एवं विवेचक उप निरीक्षक अशोक कुमार का योगदान सराहनीय रहा।

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