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07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा की सजा तथा कुल 27000 – 27000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट व गाली गलौच करने वाले 02 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा की सजा तथा कुल 27000 – 27000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 337/2012 धारा 308/323/504 भादवि बनाम नरेन्द्र पुत्र महताब व रुपकिशोर पुत्र मुकंदी निवसीगण ग्राम कोठा थाना उघैती,बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा की गई,विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 रोहित कुमार थाना उघैती द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 07.07.2025 को माननीय न्यायालय, द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त नरेन्द्र एवं रुपकिशोर उपरोक्त को धारा 308/323/504/34 भादवि में प्रत्येक को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एंव 27-27 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 रोहित कुमार थाना उघैती तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री विनोद कुमार का योगदान सराहनीय रहा।


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