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10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 25000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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> पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 25000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 318/2023 धारा 354/376AB भादवि 5M/6 पोक्सो एक्ट बनाम हीरा पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम ऊपरपारा थाना कोतवाली,बदायूँ की विवेचना उ0नि0 वारिश खान द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली द्वारा न्यायालय पोक्सो 02 , बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 02.08.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण हीरा उपरोक्त को धारा 354 भादवि के अपराध में 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त हीरा को धारा 376AB/511 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त हीरा उपरोक्त को धारा 5M/6/18पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा पैरवी करने वाले पैरोकार का0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली तथा लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा एवं विवेचक उ0नि0 श्री वारिश खान का योगदान सराहनीय रहा ।


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