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07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 11000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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> पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 11000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 603/2017 धारा 307/504 भादवि बनाम रुसे उर्फ निवेन्द्रपाल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम नैनी टिककना थाना दातागंज,बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री राजेश कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल थाना दातागंज द्वारा माननीय न्यायालय ADJ 10 , बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 02.08.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रुसे उर्फ निवेन्द्रपाल उपरोक्त को धारा 307 भादवि के अपराध में 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 504 भादवि में दोषी पाते हुए 06 माह का सश्रम कारावास की सजा एवं 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित होगी । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल थाना दातागंज तथा लोक अभियोजक श्री सुधीर कुमार मिश्रा एवं विवेचक उ0नि0 श्री राजेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।

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