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12 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से फिरौती के लिये तीन लोगों का अपहरण करने की घटना में संलिप्त 12 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिल्सी पर दिनांक 23.02.2006 को वादी मुकदमा मदनपाल सिंह पुत्र जिताब सिंह निवासी ओया थाना बिल्सी जनपद बदायँ की तहरीर बाबत अभियुक्त गण 1.असलम 2. छोटे पुत्रगण असगर निवासी पुलगवां थाना बिल्सी, बदायूँ 3.पप्पू उर्फ जावेद पुत्र मक्कू निवासी मोहल्ला बनिया थाना वजीरगंज, बदायूँ 4. सप्पू पुत्र छोटे खाँ 5.इलियास पुत्र कल्लू निवासीगण मो0 बनिया थाना वजीरगंज, बदायूँ 6. बबलू पुत्र रन सिंह निवासी ओया थाना बिल्सी, बदायूँ 7. चन्द्रपाल पुत्र रामप्रसाद निवासी शहबाजपुर थाना बिल्सी, बदायूँ 8.जोगेन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी मझारा थाना बिल्सी, बदायूँ 9. सौदान पुत्र बेनीराम 10. कृष्णपाल पुत्र वेदराम निवासीगण सीताराम थाना बिल्सी, बदायूँ 11. समरपाल सिंह पुत्र देव सिंह 12. प्रदीप पुत्र उदयभान निवासीगण ग्राम ओया थाना बिल्सी, बदायूँ 13. अन्सार पहलवान पुत्र यासीन खाँ निवासी मो0 बनिया थाना वजीरगंज, बदायूँ 14. असगर पुत्र नौशे निवासी कस्बा व थाना वजीरगंज, बदायूँ द्वारा एक राय होकर गाँव के ओमप्रकाश व उसके पुत्र शेषवीर सिंह व जसवीर सिंह का फिरौती के लिये अपहरण करने के सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 79/2006 धारा 364A भादवि बनाम असलम आदि 14 नफर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री बलजीत सिंह राणा द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का संजीव कुमार थाना बिल्सी द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0, बदायूँ में अलग अलग वाद सं0 56/06 व 69/06 में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनाँक 08.09.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं0 56/06 एवं 69/06 सम्बन्धित मु0अ0सं0 79/06 धारा 364A भादवि में असलम आदि 12 नफर उपरोक्त *प्रत्येक अभियुक्त को धारा 364A भादवि के अपराध के अन्तर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।* मुकदमे की सुनवाई के दौरान असगर व अन्सार पहलान उपरोक्त की मृत्यु हो गई।

पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी तथा लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता तथा विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष बलजीत सिंह राणा का योगदान सराहनीय रहा।


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