> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 40000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 784/17 धारा 376 भादवि व ¾ पॉक्सों एक्ट बनाम छोटेलाल पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम पैरहा थाना दातागंज जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री कामेश कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल सिंह गंगवार थाना दातागंज द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 26.09.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा अभियुक्त छोटेलाल उपरोक्त को धारा ¾ पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। तथा 40000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी । अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जिला कारागार में व्यतीत की गयी अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल सिंह गंगवार थाना दातागंज तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 कामेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।
Budaun Amarprabhat