बदायूँ।
जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद में आयोजित होने वाले विवाह, तेरहवीं, सामाजिक एवं सामूहिक भोज आयोजनों में निर्धारित नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इस संबंध में समस्त उप जिलाधिकारियों, नगर मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी आयोजन में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों की उपस्थिति, सार्वजनिक मार्गों या सरकारी परिसरों में अवरोध, तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अनधिकृत प्रयोग तथा यातायात बाधित करने जैसी गतिविधियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम स्थल पर शांति व्यवस्था बनी रहे और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि भोज आयोजनों के दौरान यदि अव्यवस्था, गंदगी, अपशिष्ट फैलाव अथवा प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग पाया गया, तो संबंधित आयोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजकों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में नगर मजिस्ट्रेट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।