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बिसौली में पोक्सो कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को 20 साल की कैद एवं 40,000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया

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संवाददाता : आई एम खान
बिसौली।
थाना बिसौली पर पंजीकृत मामला संख्या 167/2019, धारा 376(3)/506 भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी रंजीत पुत्र चन्द्रपाल, निवासी ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर को विशेष पोक्सो कोर्ट, बदायूँ ने दोषी मानते हुए आज 06.01.2026 को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40,000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया। यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया गया, तो आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अर्थदण्ड की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। रंजीत द्वारा इस मामले में पहले से जिला कारागार में व्यतीत की गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
यह अभियोजन “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित किया गया था। विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा मामले की जांच पूरी की गई और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश सिंह और लोक अभियोजक श्री अमोल जौहरी ने विशेष पोक्सो कोर्ट में सशक्त पैरवी करते हुए अभियोजन कार्यवाही को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया।
इस निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से पुलिस एवं न्याय विभाग ने बच्चों और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति सख्त संदेश दिया है। पैरोकार और विवेचक का योगदान विशेष रूप से सराहनीय बताया गया है।


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