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बदायूँ: पंचायत निर्वाचक नामावली-2025 में डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन हेतु निर्देश

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बदायूँ। (संवाददाता गोविन्द देवल)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अरुण कुमार ने जनपद के मतदाताओं को पंचायत निर्वाचक नामावली-2025 में समान रूप से प्रदर्शित हो रहे नामों के सत्यापन के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक ग्राम पंचायतों में समान रूप से दिखाई दे रहा है, तो निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के समय केवल उस ग्राम पंचायत में नाम रखा जाएगा, जहाँ वह सामान्य रूप से निवास करता है, और अन्य स्थानों से उसका नाम नियमानुसार हटाया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायतों के बीएलओ को उपलब्ध कराई है। इसका उद्देश्य पुनरीक्षण के दौरान सभी डुप्लीकेट नामों का पृथक सत्यापन करना है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी मतदाता का नाम, पिता/पति/माता का नाम और लिंग समान है और सत्यापन के बाद सही पाया गया है, तो बीएलओ उसके आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक अंकित करेंगे, ताकि उसका नाम गलती से विलोपित न हो। इस कार्य के लिए संबंधित विकास खण्ड के खंड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
अपर जिलाधिकारी ने जनपद के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि बीएलओ द्वारा सत्यापन में सहयोग करें और प्रमाणीकरण स्वरूप आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक उपलब्ध कराएं। यदि कोई मतदाता यह जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो उसे डुप्लीकेट मतदाता मानकर नियमानुसार विलोपन किया जाएगा।
इससे मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और सही रखने में मदद मिलेगी तथा आगामी पंचायत चुनावों में किसी भी मतदाता की वैधता सुनिश्चित रहेगी।


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