Breaking News

उझानी: पॉक्सों एक्ट में 10 साल की सजा, दोजीराम को न्यायालय ने किया दंडित

Spread the love

– संवाददाता: गोविंद देवल
बदायूँ। थाना उझानी में पंजीकृत मुकदमा संख्या 50/2018 (धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पॉक्सों एक्ट) में आरोपी दोजीराम पुत्र लालमन निवासी ग्राम बसौमा को आज दिनाँक 13.01.2026 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट बदायूँ द्वारा कठोर सजा सुनाई गई।
विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार वर्मा ने पूरी की थी और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह मामला “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित किया गया था, जिसमें अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ और पैरोकार का0 पिंटू शर्मा ने मिलकर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की।
न्यायालय ने आरोपी दोजीराम को:
धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड, अदायगी न होने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास,
धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड, अदायगी न होने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास,
धारा 6 पॉक्सों एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25000 रुपये अर्थदंड, अदायगी न होने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास,
से दंडित किया।
इस कार्यवाही में पैरोकार का0 पिंटू शर्मा, लोक अभियोजक प्रदीप भारती (एसपीपी) और विवेचक राकेश कुमार वर्मा की भूमिका सराहनीय रही।


Spread the love

About Govind Deval

Check Also

उमरे के मुबारक सफर से वापसी पर किया इस्तकबाल

Spread the loveबदायूँ उमरे के मुबारक सफर से वापसी पर किया इस्तकबाल कादरचौक के ग्राम …

error: Content is protected !!