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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक: कहा– प्रावधान अस्पष्ट, दुरुपयोग की आशंका; केंद्र को दोबारा ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश

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नई दिल्ली।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि नियमों के कई प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह इन नियमों का नया ड्राफ्ट तैयार करे। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने केंद्र से सवाल करते हुए कहा कि देश ने जातिविहीन समाज की दिशा में अब तक काफी प्रगति की है। ऐसे में क्या हम फिर से उल्टी दिशा में जा रहे हैं?
CJI ने विशेष रूप से SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आरक्षित वर्गों में भी कई लोग अब समृद्ध हो चुके हैं और कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।
कोर्ट की इस टिप्पणी को उच्च शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक समरसता के नजरिए से अहम माना जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद UGC के नए नियमों का लागू होना रुक गया है।


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