संवाददाता गोविन्द देवल
बदायूँ। वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चौधरी ने पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को सूचित किया है कि जिनका जीवित प्रमाण-पत्र समय पर न दिया गया या समयसीमा समाप्त हो गई है, वे तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें।
पेंशनर अपने जीवित प्रमाण-पत्र कोषागार कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए पेंशनर वेबसाइट www.jeevanpramaan.gov.in� पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं।
साथ ही, स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए सुझाव दिया गया है कि Aadhar Face RD ऐप और Jeevan Pramaan ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर, प्रमाण पत्र बनाकर कोषागार बदायूँ में भेजा जा सकता है।
कोषाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसकी सूचना कोषागार को नहीं दी गई, वे इसकी जानकारी तुरंत कोषागार बदायूँ को दें। इससे संबंधित पेंशन की अनावश्यक भुगतान राशि बैंक से वापस लेकर शासकीय खाते में जमा की जा सकेगी।
सभी पेंशनरों से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा करें ताकि पेंशन वितरण में कोई अवरोध न आए।
Budaun Amarprabhat