संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूं
बदायूं। उप संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में 21 फरवरी 2026 को “परिवहन मेला” आयोजित कर 7500 किलोग्राम तक के हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए एकमुश्त (वन टाइम) कर व्यवस्था की जानकारी दी गई। मेले में वाहन स्वामियों को शासनादेश 30 जनवरी 2026 से लागू नई दरों और विभागीय छूट के प्रावधानों से अवगत कराया गया।
अधिकारियों ने बताया कि भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटरसाइकिल (बाइक टैक्सी) पर वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत, तिपहिया मोटर कैब (ऑटो रिक्शा) पर 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक मूल्य के मोटर कैब और मैक्सी कैब (तिपहिया को छोड़कर) पर 10.50 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के मोटर कैब/मैक्सी कैब पर 12.50 प्रतिशत एक बारीय कर देय होगा।
इसके अलावा निर्माण उपस्कर या विशेष प्रयोजन वाहनों पर 6 प्रतिशत, 3000 किलोग्राम तक जीवीडब्ल्यू (GVW) वाले वाहनों पर 3 प्रतिशत तथा 3000 से अधिक और 7500 किलोग्राम तक जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों पर 6 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है।
पूर्व से पंजीकृत वाहनों के लिए एक बारीय कर की गणना में पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष पर देय धनराशि में 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, हालांकि यह छूट अधिकतम 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। यदि पहले से पंजीकृत गैर-परिवहन वाहन को परिवहन वाहन में परिवर्तित किया जाता है, तो वाहन मूल्य का अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत एक बारीय कर देय होगा।
मेले में मोटर वाहन सड़क दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता, “हिट एंड रन” मामलों (1 अप्रैल 2022 से प्रभावी प्रावधान), राहगीर योजना (21 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी), गोल्डन ऑवर और कैशलैस ट्रीटमेंट स्कीम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के रजिस्ट्रेशन शुल्क, टैक्स और सब्सिडी संबंधी प्रावधानों पर भी चर्चा की गई।
प्रधान सहायक असीम सिद्दीकी एवं वरिष्ठ सहायक ज्ञानेंद्र सागर ने आमजन को विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान हरिओम, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), अभिनव चौधरी यात्री/माल कर अधिकारी सहित कार्यालय के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे।
Budaun Amarprabhat