संवाददाता: गोविन्द देवल
बदायूँ। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में प्रभावी पैरवी कर अपराधी को कठोर सजा दिलाई।
थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 409/21 धारा 307 भादवि बनाम जसवीर पुत्र शिवसहाय निवासी अमीरगंज, थाना उझानी की विवेचना उपनिरीक्षक सोवीर सिंह ने पूरी करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में भेजा। पुलिस महानिदेशक के अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग सेल बदायूँ और पैरोकार का0 राजीव कुमार द्वारा न्यायालय एडीजे-01 कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी की गई।
इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप आज दिनांक 27.02.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे-01 कोर्ट, बदायूँ ने दोषसिद्ध अभियुक्त जसवीर को धारा 307 भादवि के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पैरवी में पैरोकार का0 राजीव कुमार, लोक अभियोजक मदनलाल राजपूत और विवेचक उपनिरीक्षक सोवीर सिंह का योगदान सराहनीय रहा।
Budaun Amarprabhat