बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या के एक मामले में बालअपचारी को माननीय न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना उझानी में दर्ज मुकदमा संख्या 155/20, धारा 302/34, 506 भादवि के अंतर्गत मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस केस को अभियान के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध तरीके से मॉनीटरिंग की गई।
पुलिस की ओर से पैरोकार आरक्षी पिन्टू कुमार (थाना उझानी) तथा मॉनीटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका रही। माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने 28 मार्च 2026 को बालअपचारी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही अर्थदंड की आधी राशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में तथा शेष राशि राज्य सरकार को दी जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
इस मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी पिन्टू कुमार और लोक अभियोजक अमौल जौहरी का योगदान सराहनीय रहा।
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Budaun Amarprabhat