बदायूँ, 02 मई। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के एक मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष के साधारण कारावास और 9500-9500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
यह मामला थाना दातागंज में दर्ज मु0अ0सं0 147/148/308/149/323/324/504/506 भादवि से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त भूरे पुत्र नन्हकू और श्यामलाल पुत्र बिहारी निवासीगण ग्राम महताबपुर को नामजद किया गया था।
विवेचक उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह द्वारा जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट, बदायूँ में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पुलिस विभाग, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष के समन्वय से मामले की सशक्त पैरवी की गई।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए अलग-अलग सजाएं सुनाईं, जिनमें प्रमुख रूप से धारा 324/149 भादवि में 3 वर्ष का कारावास शामिल है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।
इस मामले में पैरवी करने वाले मुख्य आरक्षी प्रेमपाल, विवेचक उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह तथा एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा की भूमिका सराहनीय रही।
पुलिस विभाग ने इसे कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
Budaun Amarprabhat