संवाददाता गोविन्द देवल
बदायूं, अमर प्रभात। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव पाठक ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। योजना का लाभ ऐसे दिव्यांग दंपत्तियों को मिलेगा, जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2026-27 अथवा 2025-26 में संपन्न हुआ हो।
उन्होंने बताया कि योजना के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ दंपत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करनी होंगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं दंपत्तियों को मिलेगा जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी या कम से कम पांच वर्ष से प्रदेश के निवासी हों। विवाह के समय वर की आयु 21 से 45 वर्ष और वधू की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही दंपत्ति में से कोई भी आयकरदाता न हो और किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न हो।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत यदि केवल वर दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये, केवल वधू दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा दोनों दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के 25 दिव्यांग दंपत्तियों को इस योजना का लाभ दिया गया था। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक विकास भवन, बदायूं स्थित कक्ष संख्या-103 में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
Budaun Amarprabhat