बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत दातागंज थाना क्षेत्र के अवैध शस्त्र मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2020 में थाना दातागंज में ग्राम नौनी निवासी नरेंद्र पुत्र दुर्गपाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले में मॉनीटरिंग सेल और थाना दातागंज के पैरोकार ने अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय कर प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नरेंद्र को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार, मामले में विवेचक उपनिरीक्षक अनिल कुमार, पैरोकार कांस्टेबल नितिन और अभियोजक एपीओ कौशलेन्द्र की भूमिका रही।
Budaun Amarprabhat