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10 वर्ष के कारावास की सजा तथा 10000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया

*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से आपराधिक मानव वध में संलिप्त अभि0 को 10 वर्ष के कारावास की सजा तथा 10000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 440/2023 धारा 304/504 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट बनाम सूरज पुत्र खेमकरन राठौर निवासी ग्राम सथरा थाना उसहैत जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री शक्ति सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 20-05-2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त सूरज उपरोक्त धारा 304(2) भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के कारावास तथा 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा 504 भादवि में 6 माह के कारावास से दण्डित किया गया। लोक अभियोजक श्री ऐश्वर्य कुमार राजपूत एवं श्री जितेन्द्र कुमार एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी शक्ति सिंह तथा पैरवी करने वाले पैरोकार का योगदान सराहनीय रहा ।

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