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आजीवन कारावास तथा 42,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से युवक की हत्या कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 42,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* ।

थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 173/2016 धारा 147/148/149/452/302/323/504/506 भादवि बनाम उदयवीर पुत्र नत्थू निवासी ग्राम हमूपुर थाना उघैती जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष अवनीश पाल सिह थाना उघैती द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 रोहित कुमार द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 24.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण 1. उदयवीर सिह पुत्र नत्थू 2. रनवीर पुत्र नत्थू 3. मोरपाल पुत्र रामवीर समस्त निवासीगण ग्राम हमूपुर थाना उघैती, बदायूँ को अन्तर्गत धारा 147/148/302/452/323/504/506 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 42000-42000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 05 माह 05 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 रोहित कुमार थाना उघैती तथा लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा (ए0डी0जी0सी0) एवं विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष अवनीश पाल सिंह थाना उघैती का योगदान सराहनीय रहा।


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