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10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से लूट करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय ADJ-05 डकैती कोर्ट,बदायूँ द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2014 धारा 394 IPC बनाम गुलजारी पुत्र रामदास निवासी ग्राम परसेरा थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री सोमपाल सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश थाना बिसौली द्वारा माननीय न्यायालय ADJ-05 डकैती कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29.05.2025 को माननीय न्यायालय ADJ-05 डकैती कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त गुलजारी उपरोक्त को धारा 394 IPC में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0 का0 जयप्रकाश थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक ओमपाल कश्यप एवं विवेचक उपनिरीक्षक सोमपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

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