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03 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 2000-2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट करने वाले 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 2000-2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना हजरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2016 धारा 323/504/324 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1- रनवीर ठाकुर पुत्र मनोहर ठाकुर 2- श्यामपाल पुत्र नोवत भूर्जी 3- रज्जू पुत्र रामलाल 4- मन्डू पुत्र रामलाल निवासीगण जमालपुर थाना दातागंज बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री श्योराज सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विनोद सिंह विष्ट थाना हजरतपुर द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 02.06.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रज्जू,मन्डू,श्यामपाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 324/34 भादवि में 03 वर्ष के कारावास की सजा तथा 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । एवं धारा 323/34 भादवि के लिए 01 वर्ष के कारावास तथा धारा 504 भादवि के अपराध के लिए 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनोद सिंह विष्ट थाना हजरतपुर तथा लोक अभियोजक ऐश्वर्य कुमार राजपुत (एडीजीसी), जितेन्द्र कुमार (एडीजीसी) एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी श्योराज सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

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