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20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 60,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 60,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 623/2017 धारा 376/377 भादवि तथा 3/4 पॉक्सों एक्ट बनाम राशिद पुत्र मैंहदी हसन निवासी ग्राम गौरामई थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश कुमार थाना अलापुर द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 27.06.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राशिद उपरोक्त को धारा 5m/4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 12 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी।

पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश यादव थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचक निरीक्षक अश्वनी कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।


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