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20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 35000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 35000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 339/2022 धारा 363/366/376(3)भादवि व 5J(2)/6 पोक्सो एक्ट बनाम अमरकान्त पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम अमानाबाद थाना बिनावर जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री संजय कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 भागेश कुमार थाना बिनावर द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 13.08.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट द्वारा अभियुक्त अमरकान्त उपरोक्त को धारा 376(3) भादवि में दोषी पाते हुये 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।धारा 366A भादवि में दोषी पाते हुये 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुये 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धरराशि पीडिता को दी जायेगी । अभियुक्त उपरोक्त की सभी सजाये साथ साथ चलेगी और अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जेल में पूर्व में बितायी गयी अवधि उक्त सजा में समायोजित की जायेगी ।पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 भागेश कुमार थाना बिनावर तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचकर उप निरीक्षक संजय कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।


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