> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से _थाना सिविल लाइन्स के मोहल्ला मीरा सराय में पीड़िता व उसकी पुत्री के साथ गाली गलौज कर मारपीट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 2,000/-रु0_ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2016 धारा 336/323/504/506 भादवि व 3(1) SC ST एक्ट बनाम हंसराज मौर्य पुत्र राम प्रसाद मौर्य 2. विश्वनाथ पुत्र श्री जाहर सिंह 3. श्रीमती मधुबाला पत्नी विश्वनाथ निवासीगण मोहल्ला मीरा सराय नई बस्ती थाना सिविल लाइन्स जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री वंशराज यादव थाना सिविल लाइन द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अनुज मलिक थाना सिविल लाइन द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी. /एस.टी. (पी.ए.) एक्ट कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 17.09.2025 को माननीय न्यायालय वि0 एस.सी. /एस.टी. (पी.ए.) एक्ट कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त हंसराज मौर्य, श्रीमती मधुबाला व विश्वनाथ उपरोक्त को 336/323/504/506 भादवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 02,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त हंसराज मौर्य, श्रीमती मधुबाला व विश्वनाथ उपरोक्त को धारा 3(1) एस.सी. / एस.टी. (पी.ए.) एक्ट से दोषमुक्त किया गया।
पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अनुज मलिक थाना सिविल लाइन तथा लोक अभियोजक ऐशवर्य कुमार राजपूत एवं जितेन्द्र कुमार तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी वंशराज यादव का योगदान सराहनीय रहा।
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Budaun Amarprabhat